BAGBAHARA
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अज्ञात महिला की लाश के मामले में खल्लारी पुलिस को मिली सफलता

बागबाहरा। खल्लारी क्षेत्र में मिली महिला की अज्ञात लाश के मामले में खल्लारी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और आज उनके द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है।

बता दें खल्लारी थाना क्षेत्र के ढोड़ धरमपुर मार्ग में पिछले दिनों जंगल में एक अज्ञात महिला की खून से लथपथ लाश मिली थी।उक्त जंगल में महिला की लाश मिलने के बाद पुलिस टीम द्वारा की जा रही लगातार आसपास पूछताछ , तकनीकी विश्लेषण और गांवो में लगातार पतासाजी के परिणाम स्वरूप हत्या के प्रकरण का खुलासा हो सका। जहां थाना खल्लारी क्षेत्र के धरमपुर – ढोड तमोरा मार्ग के बीच जंगल में 24–25 अगस्त को एक अज्ञात महिला की लाश मिली थी पुलिस ने मर्ग जांच के बाद अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज भी किया था। जिसमें 25 अगस्त 2023 को वन क्षेत्र कक्ष क्रमांक 93 के चौकीदार द्वारा 112 पुलिस को सूचना दी कि ग्राम ढोड़ – तमोरा धरमपुर रोड में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ जिसके चेहरे में गहरी चोट है जिस पर थाना खल्लारी में मर्ग क्रमांक 46/23 दर्ज कर जांच की कार्यवाही प्रारंभ किया गया। वहीं अनुविभागीय अधिकारी महासमुंद पुलिस के लगातार मौके में पहुंच कर मॉनिटरिंग कर थाना प्रभारी खल्लारी के टीम के द्वारा अज्ञात महिला की पहचान के लिए अलग-अलग टीम बनाया गया था। जिसमें आसपास सरहदी क्षेत्र में टीम रवाना किया गया। जिसके फोटो दिखाकर , पंपलेट चिपका कर, आसपास के नगरों एवं गांव के सीसीटीवी फुटेज खंगाल गया जिसमें एक व्यक्ति के साथ उसी महिला को फुटेज के द्वारा देखा गया था। जिस फुटेज के आधार पर कार्यवाही आसान हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला का शव उम्र 40 वर्ष लगभग धरमपुर रोड के मध्य फारेस्ट जंगल कक्ष क्रमांक 93 रोड किनारे झोपड़ी में मृत अवस्था मिली थी। जो कि जांच में पाया गया की महिला के नाक और आंख के बीच तथा गाल में किसी भोथरे वस्तु से चोट पहुंचाया गया। शार्ट पीएम रिपोर्ट में महिला की मृत्यु का कारण हत्यात्मक प्रकृति का होना पाया गया।

जिला रायपुर के थाना खमतराई में महिला का गुम इंसान दर्ज, मृतिका की पहचान उनके परिजनों द्वारा कराया गया। फिर अज्ञात महिला की पहचान हुई तब पुलिस को पता चला की उक्त महिला रूपाबाई लहरे पति डीगेश्वर लहरे उम्र 42 वर्ष, निवासी पुराना ठाकुरदिया पारा गोंदवारा थाना खमतराई जिला रायपुर की है मृतिका के नाक और आंख के बीच तथा गाल में किसी ठोस भोथरे वस्तु से प्राणघातक हमला कर हत्या किया गया। जो अपराध धारा 302 भादवि का घटित करना पाये जाने से अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान अज्ञात आरोपी लोकेश साहू पिता रमन साहू उम्र 40 साल ग्राम खट्टी के भाटापारा थाना महासमुंद जिला महासमुंद (छ ग) के रुप में हुआ। पूछताछ करने पर अपने मेमोरेंडम कथन पर जुर्म करना स्वीकार किया। जिसे विधिवत 04 सितम्बर 2023 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया । जो कि यह सम्पूर्ण कार्यवाही पुलिस अधीक्षक महासमुन्द धर्मेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन मे अति0 पुलिस अधीक्षक आकाश राव एवं अनु0अधिकारी (पु) महासमुंद श्रीमति मंजूलता बाज के निर्देशन में थाना प्रभारी खल्लारी निरीक्षक इन्द्र भूषण सिंह, सउनि प्रवीण शुक्ला, सउनि सुशील शर्मा, प्रधान आरक्षक सुरेंद्र जगत, आरक्षक महेन्द्र यादव, गेंदधर साहू , हेमन्त भोई, हीरालाल अकोनिया अतुल मरावी, केदार दीवान, नंद कुमार सिदार, भेखराम नायक, शशी साहू, गोविंद बेहरा दिनेश जयसवाल का विशेष योगदान रहा।

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