
सरायपाली में सहायक शिक्षक पर कार्रवाई, ड्यूटी में लापरवाही के चलते निलंबन
सरायपाली, महासमुंद – शासकीय प्राथमिक विद्यालय गहनाखार में पदस्थ सहायक शिक्षक (एल.बी.) राहुल बैपारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। यह निर्णय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा की गई जांच में उनके विरुद्ध लगे आरोपों की पुष्टि होने के बाद लिया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, राहुल बैपारी के विरुद्ध विद्यालय समय पर उपस्थित न रहने, अनियमित रूप से स्कूल आने और कार्य के प्रति गंभीरता न दिखाने की शिकायतें मिली थीं। इन आरोपों की जांच कराई गई, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि उनकी कार्यशैली छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के अंतर्गत निर्धारित नियमों के विरुद्ध है।
इससे पहले संबंधित शिक्षक को जवाबदेही तय करने हेतु नोटिस भी दिया गया था, लेकिन उनके आचरण में किसी प्रकार का सुधार नहीं देखा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद श्री विजय कुमार लहरे ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है।
निलंबन की अवधि में शिक्षक का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सरायपाली रखा गया है। नियमों के अनुसार, इस दौरान उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।