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घटारानी जंगल गैंगरेप केस: अदालत ने दोनों दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा……


रायपुर। गरियाबंद जिले के चर्चित घटारानी जंगल सामूहिक दुष्कर्म मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषियों को उम्रभर जेल में रखने का आदेश दिया है। यह मामला फिंगेश्वर थाना क्षेत्र का है, जहां वर्ष 2023 में एक युवती के साथ दो युवकों ने जंगल में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था।

जानकारी के मुताबिक, पीड़िता अपने एक पुरुष मित्र के साथ घटारानी क्षेत्र घूमने गई थी, तभी महेंद्र सिन्हा (निवासी: छुईहा) और राजू यादव (निवासी: जोगीडीपा) ने पहले युवक से मारपीट की और फिर युवती से लूटपाट कर उसे धमकाते हुए जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया।

पीड़िता की शिकायत पर फिंगेश्वर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच अधिकारियों ने पुख्ता साक्ष्य जुटाए और कोर्ट में चार्जशीट प्रस्तुत की।

विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।


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