
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान से महासमुंद सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण में लगाया जागरूकता शिविर
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुंद के तत्वधान में भलेसर रोड स्थित सरस्वती शिशु मंदिर प्रागंण में महिलाओं एवं बालिकाओं के संबंधित अपराध के संबंध में विधिक जानकारियॉ प्रदान करते हुए आयोजित जागरूकता शिविर में उपस्थित न्यायाधीश श्रीमती अदिती ठाकुर, श्री राहुल शराफ एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री दामोदर प्रसाद चन्द्रा द्वारा कानूनी जानकारी प्रदान की गई।



माननीय न्यायधीशगण द्वारा बताया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालक एवं बालिकाओं का सहमति का औचित्य नहीं होता। पास्को अधिनियम 2012 में बाल यौन शोषण से निपटने के लिए एक विशेष अधिनियम के रूप में अधिनियमित किया गया है। बाल पीड़ितों एवं अभियुक्तों के संबंध में तट्स्थ कानून है। इसके अतिरिक्त बाल श्रम निशेध अधिनियम, कियाोर न्याय अधिनियम, पीड़ित क्षमिपूर्ति योजना से संबंधित विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।
उक्त जागरूकता शिविर कार्यक्रम में अधिवक्ता श्री गिरिश श्रीवास्तव, श्रीमती रीना जैन एवं शिक्षकगण तथा बड़ी संख्या में बालिकाए उपस्थित थे।
