कोरबा

नाबालिक अपहृता को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी आया पुलिस की गिरफ्त में।

कोरबा/बांगो:पुलिस ने शादी का झांसा देकर नाबालिग अपहृता से अन्यत्र स्थान ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी कोलेश उर्फ कमलेश आयाम पिता आनंद सिंह 29 निवासी तेंदू भाठा चौकी जड़गा को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है।जिसके खिलाफ धारा 366,376 भादवि 4,6 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

नाबालिक अपहृता को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी आया पुलिस की गिरफ्त में।

कोरबा/बांगो:पुलिस ने शादी का झांसा देकर नाबालिग अपहृता से अन्यत्र स्थान ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी कोलेश उर्फ कमलेश आयाम पिता आनंद सिंह 29 निवासी तेंदू भाठा चौकी जड़गा को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है।जिसके खिलाफ धारा 366,376 भादवि 4,6 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

बता दे कि प्रार्थी की सूचना पर दिनांक 03/11/2021 को थाना बांगो में आरोपी कोलेश उर्फ कमलेश पर नाबालिग अपहृता को भगा कर ले जाने का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था,जिसकी तस्दीक में बांगो पुलिस जुटी हुई थी।गौरतलब है कि जिला पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल द्वारा अतिसंवेदनशील मामले में तत्काल कार्यवाही कर नाबालिग अपहृता को बरामद कर आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे।जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के मार्गदर्शन पर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कटघोरा ईश्वर त्रिवेदी के पर्यवेक्षण में थाना बांगो प्रभारी राजेश पटेल के नेतृत्व में त्वरित कार्यवाही करते हुए जिला बेमेतरा थाना साजा के ग्राम राखी इलाके में शरणार्थी बने आरोपी के कब्जे से नाबालिग अपहृता को दस्तयाब कर लाया गया।पूछताछ पर अपहृता में बताया कि आरोपी द्वारा शादी करूँगा कहकर बहला फुसलाकर रायपुर बेमेतरा में रखकर कई बार शारिरिक संबंध स्थापित किया है।प्रकरण में धारा 366,376 भादवि 4,6 पाक्सो एक्ट जोड़ा गया।आरोपी कोलेश उर्फ कमलेश को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

उक्त कार्यवाही में थाना बांगो प्रभारी राजेश पटेल,सायबर सेल प्रभारी कृष्णा साहू,आरक्षक भरत यादव,आरक्षक अनिल पोर्ते, आरक्षक निलेन्द्र सिंह, सायबर सेल के आरक्षक रवि चौबे की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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