
धान खरीदी में गंभीर लापरवाही उजागर,टेमरी जांच चौकी के कर्मचारी पर एस्मा के तहत कार्यवाही
कलेक्टर विनय लंगेह ने तत्काल किया निलंबित।
महासमुंद। जिले में चल रही धान खरीदी प्रक्रिया के दौरान टेमरी अंतरराज्यीय जांच चौकी में गंभीर लापरवाही सामने आई है। इस मामले को गंभीर मानते हुए कलेक्टर विनय लंगेह ने वहां पदस्थ कर्मचारी साजिद मोहम्मद के खिलाफ तुरंत प्रभाव से निलंबन की कार्यवाही की है। यह कार्यवाही छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण और विच्छिन्नता निवारण अधिनियम एस्मा उन्नीस सौ उनहत्तर के प्रावधानों के तहत की गई है।
अवैध धान परिवहन पर सख्त अभियान
राज्य शासन ने खरीफ विपणन वर्ष दो हजार पच्चीस छब्बीस के लिए धान खरीदी अवधि पंद्रह नवंबर दो हजार पच्चीस से इकतीस जनवरी दो हजार छब्बीस तक निर्धारित की है। इस अवधि में अवैध धान परिवहन और भंडारण रोकने के लिए सभी जांच चौकियों के कर्मचारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिले में सतत निगरानी की जा रही है।
जांच रिपोर्ट में खुली अनियमितताएं
अनुविभागीय अधिकारी बागबाहरा द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में टेमरी चौकी के वाहन पंजी में भारी अव्यवस्था पाई गई। कई वाहनों के नंबर, बिल, मोबाइल नंबर और जरूरी दस्तावेज दर्ज नहीं मिले। इस गड़बड़ी पर कर्मचारी साजिद मोहम्मद से स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन उनका जवाब अधूरा और असंतोषजनक पाया गया।
कर्तव्यहीनता पर कलेक्टर की कड़ी कार्यवाही
रिपोर्ट और स्पष्टीकरण की जांच के बाद यह निष्कर्ष सामने आया कि कर्मचारी ने अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन नहीं किया और नियमों के विपरीत आचरण किया। इस पर कलेक्टर ने तत्काल निलंबन की कार्यवाही करते हुए विभागीय जांच प्रारंभ करने का आदेश दिया है। निलंबन अवधि में उन्हें शासन नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
सरकार का स्पष्ट संदेश
राज्य सरकार ने एस्मा अधिनियम को लागू करते हुए स्पष्ट कहा है कि धान खरीदी अवधि में किसी भी प्रकार की कोताही को गंभीर अपराध माना जाएगा। प्रशासन ने दोहराया है कि अनियमितता या लापरवाही करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध इसी तरह कड़ी कार्यवाही बिना किसी रियायत के जारी रहेगी।





Touch Me