
करंट से भालू की मौत, पांच शिकारी गिरफ्तार – वन विभाग की बड़ी कार्यवाही, एक आरोपी फरार
महासमुंद। 9 सितंबर 2025।
जिले के बागबाहरा वनपरिक्षेत्र के खल्लारी सर्किल में करंट लगाकर वन्य प्राणी का शिकार करने वाले गिरोह पर वन विभाग ने बड़ी कार्यवाही की है। इस कार्यवाही में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है।
मामला उस समय उजागर हुआ जब वन विभाग को सूचना मिली कि जोरातराई के कक्ष क्रमांक 179 में एक भालू मृत अवस्था में पड़ा है। मौके पर पहुंची टीम ने जांच की तो खुलासा हुआ कि आरोपियों ने जंगली सूअर के शिकार के लिए 11 केवी विद्युत लाइन में अवैध रूप से जीआई तार और खूंटी लगाई थी। इसी करंट की चपेट में एक 12 वर्षीय नर भालू भी आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपियों ने भालू के शव को घटना स्थल से हटाकर कुछ दूरी पर छिपाने की कोशिश भी की थी।

उपवनमंडलाधिकारी गोविंद सिंह ने बताया कि जांच के दौरान जोरातराई, भीखोज और कमारडेरा गांव के आरोपी – अगर सिंह (40 वर्ष), अर्जुन (36 वर्ष), तुलाराम (35 वर्ष), चैतराम पिता दुखसिंह और चैतराम पिता इंद्र को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, एक आरोपी अब भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है।
वन अमले ने आरोपियों से सूअर का मांस, कुल्हाड़ी, जीआई तार और एक ट्रैक्टर जब्त किया है। सभी पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9(33), 49, 50 और 51 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
मृत भालू का पशु चिकित्सक द्वारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जिसके बाद अवराडबरी डिपो में उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। यह कार्यवाही वन विभाग के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है, जिसने न केवल अवैध शिकार के गंभीर मामले का पर्दाफाश किया बल्कि दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा को लेकर सख्त संदेश भी दिया है।
वीडियो देखिए…..
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वन विभाग की कार्यवाही विस्तार से……
- सूचना प्राप्ति – बागबाहरा वनपरिक्षेत्र के खल्लारी सर्किल अंतर्गत ग्राम जोरातराई के कक्ष क्रमांक 179 में भालू के मृत पाए जाने की सूचना प्राप्त हुई।
- मौके पर पहुँचकर जांच – सूचना पर उपवनमंडलाधिकारी गोविंद सिंह के मार्गदर्शन में वन अमला मौके पर पहुँचा। निरीक्षण करने पर पाया गया कि 11 केवी विद्युत लाइन में अवैध रूप से जी.आई. तार एवं खूंटी लगाकर जंगली सूअर का शिकार किया गया है। उसी करंट की चपेट में एक 12 वर्षीय नर भालू भी आ गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।
- शव छिपाने का प्रयास – मृत भालू को आरोपियों ने घटना स्थल से हटाकर कुछ दूरी पर रख दिया था, जिसे वन अमले ने बरामद किया।
- आरोपी गिरफ्तार – छानबीन के दौरान आरोपियों की पहचान कर पांच व्यक्तियों
- अगर सिंह पिता मंगुराम, उम्र 40 वर्ष, निवासी जोरातराई
- अर्जुन पिता ढोलसिंह, उम्र 36 वर्ष, निवासी भीखोज
- तुलाराम पिता रूपसाय, उम्र 35 वर्ष, निवासी कमारडेरा
- चैतराम पिता दुखसिंह, निवासी जोरातराई
- चैतराम पिता इंद्र, निवासी जोरातराई
को गिरफ्तार किया गया।एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है।
- जप्ती की कार्यवाही – आरोपियों से जंगली सूअर का मांस, कुल्हाड़ी, जी.आई. तार तथा ट्रैक्टर को जब्त किया गया।
- कानूनी प्रकरण – उपरोक्त सभी आरोपियों के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9(33), 49, 50 एवं 51 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालयीन कार्यवाही की जा रही है।
- भालू का पोस्टमार्टम एवं अंतिम संस्कार – मृत भालू का पशु चिकित्सक द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। तत्पश्चात आंवराडबरी डिपो में विधिवत अंतिम संस्कार की तैयारी की गई।





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